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सोहराबुद्दीन एनकाउंटर: कोर्ट ने डीजी बंजारा सहित तीन आरोपियों को फिर से जारी किया नोटिस

मुंबई। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति के फेक एनकाउंटर मामले में बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को रिटायर्ड आईपीएस डीजी वंजारा, राजकुमार पांड्या और दिनेश एमएन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीनों से फेक एनकाउंटर में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। यह नोटिस सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम बदर ने जारी की है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वह रबाबुद्दीन को तीनो व्यक्तियों के पते की जानकारी दें ताकि उन्हें तुरंत इस नोटिस को भेजा जा सके।

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रबाबुद्दीन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, कोर्ट ने अगस्त 2016 और 2017 में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। रबाबुद्दीन ने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई को रोक दिया जाए, जबतक उनकी याचिका पर फैसला नहीं होता है, जिसे जस्टिस बदर ने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाता है तो यह पूर्वाग्रह को दर्शाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह रबाबुद्दीन की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करेगी।

आपको बता दें कि मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट इस फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रही थी, यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद शुरु हुई थी जब कोर्ट ने मामले को गुजरात से बाहर सुनवाई के लिए कहा था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया था क्योंकि सीबीाई इन तीनों के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने इन्हे बरी कर दिया था। इस मामले में 30 आरोपियो में से 15 को बरी कर दिया गया है। जिन 15 लोगों को बरी किया गया है उसमे से 14 आईपीएस अधिकारी हैं।

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