क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी मुखर्जी को जमानत, SC के निर्देश पर स्पेशल CBI कोर्ट ने तय की शर्तें

Google Oneindia News

नई दिल्ली, 19 मई: शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बड़ी राहत मिली है, जहां विशेष सीबीआई अदालत ने उनको जमानत दे दी। इसके लिए उन्हें 2 लाख रुपये का मुचलका जमा करना होगा। साथ ही पीटर मुखर्जी पर लागू धाराएं इंद्राणी पर भी लागू होंगी। इससे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, जहां कोर्ट ने निचली अदालत को उनकी जमानत शर्तों को अंतिम रूप देने को कहा था। जिस पर गुरुवार को फैसला हुआ।

Indrani Mukherjea

मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अस्थायी रूप से नकद जमानत देने के लिए तैयार है। ऐसे में उसे रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये जमानत स्थायी नहीं बल्कि सिर्फ दो हफ्तों के लिए है, जिसकी अवधि गुरुवार से शुरू होती है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। साथ ही उसे जांच में हस्तक्षेप और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने को कहा गया था। यही नियम इंद्राणी पर भी लागू है।

'जिंदा है शीना बोरा'? इंद्राणी मुखर्जी के दावे पर कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब'जिंदा है शीना बोरा'? इंद्राणी मुखर्जी के दावे पर कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

क्या हैं आरोप?
इंद्राणी मुखर्जी पर 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल चल रहा था। इंद्राणी पर आरोप है कि उन्होंने शीना की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में दफना दिया। ये भी बात सामने आ चुकी है कि शव के अवशेष भी पुलिस को मिले हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही इंद्राणी ने ये खुलासा करते हुए सभी को चौका दिया था कि उसकी बेटी जिंदा है। हालांकि जांच अधिकारियों का कहना था कि ये सब इंद्राणी खुद को बचाने के लिए कर रही है।

Comments
English summary
Sheena Bora murder case Special CBI court grants bail Indrani Mukherjea
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X