'शीना बोरा जिंदा है..', इंद्राणी मुखर्जी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, 3 मार्च को अगली सुनवाई
'शीना बोरा जिंदा है...', इंद्राणी मुखर्जी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, 3 मार्च को अगली सुनवाई
नई दिल्ली, 18 फरवरी: शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया था कि ''शीना बोरा जिंदा है...'' इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। अब सुनवाई 3 मार्च 2022 को होगी।
सीबीआई ने आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें शीना के जिंदा होने के उसके दावे की जांच की मांग की गई थी। इंद्राणी मुखर्जी का दावा है कि जेल की एक कैदी ने उन्हें कश्मीर में शीना बोरा से मिलने की बात कही थी।
इंद्राणी मुखर्जी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी पिछले साढे 6 सालों से जेल में हैं। और आने वाले 10 सालों तक ये ट्रायल खत्म नहीं होने वाला है। 185 गवाहों का परीक्षण अभी बाकी है। वहीं पिछले डेढ़ सालों में किसी गवाह की जांच नहीं हुई। उसका पति जमानत पर बाहर है। वहीं इंद्राणी मुखर्जी दिमागी रूप से पीड़ित है। बता दें कि इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "185 गवाहों से अभी पूछताछ की जानी है (और) पिछले 18 महीनों में किसी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है।"
मुकुल रोहतगी ने बताया कि उनके मुवक्किल के पूर्व पति, पूर्व मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी को पिछले साल मार्च में जमानत पर रिहा कर दिया गया था और मुखर्जी "एक मस्तिष्क रोग से पीड़ित हैं"। इस मामले में अगली सुनवाई अब से दो सप्ताह के लिए निर्धारित की गई है।
दिसंबर में इस लंबे समय से चल रहे मामले में एक सनसनीखेज मोड़ आया, जब इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को लिखा और दावा किया कि उनकी बेटी अभी भी जीवित है और कश्मीर में रह रही है।