शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, 'असली NCP' पर चुनाव आयोग के आदेश को दी चुनौती
Sharad Pawar Supreme Court: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सुप्रीमो शरद पवार ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ईसीआई ने अपने आदेश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को 'असली एनसीपी' के रूप में मान्यता दी थी। इसे पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न का उपयोग करने का अधिकार दिया।

शरद पवार की अपील पर होगी सुनवाई
ईसीआई के आदेश के खिलाफ शरद पवार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। शरद पवार की अपील पर अगले कुछ दिनों में तत्काल सुनवाई की मांग की जा सकती है। वकील अभिकल्प प्रताप सिंह ने पिछले हफ्ते अजित पवार की ओर से एक कैविएट दायर की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शरद पवार का पक्ष सुने बिना उनकी अपील पर कोई आदेश पारित न किया जाए।
ऐसे मामलों का फैसला ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जाना चाहिए
विधायी शक्ति के आधार पर दोनों गुटों के बीच रस्साकशी पर अपना फैसला सुनाने के लिए टीम शरद पवार ने ईसीआई के आदेश को गलत ठहराया है। शरद पवार और उनके भतीजे अजित के बीच महीनों तक चले विवाद के बाद आए फैसले में आयोग ने कहा कि उसने 1971 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों का फैसला ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के साथ लड़ाई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के पक्ष में फैसला देने के लिए इसी प्रक्रिया का पालन किया था।
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