हाईकोर्ट से दाती महाराज को झटका, सीबीआई ही करेगी रेप केस की जांच
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता दाती महाराज की याचिका को खारिज कर दिया है। दाती महाराज की ओर से लगाई गई इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज रेल के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेननव जस्टिस वी के राव की पीठ ने 3 अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि अदालत ने 3 अक्टूबर को एक महिला के आवेदन पर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। महिला ने दाती महाराज पर रेप का आरोल लगाई है। कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौपते हुए कहा था कि पुलिस ने जिस तरह से जांच किया है वो संदेह पैदा करता है। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने दाती महाराज के साथ-साथ तीन अन्य के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल दाती महाराज के आश्रम में रहने वाली एक शिष्या ने दाती महाराज और उनके सेवकों पर भी बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस शिकायत में बताई है कि करीब 2 साल पहले शनि धाम के अंदर उसका यौन शोषण किया गया। उस समय डर के कारण वो शिकायत नहीं कर पाई थी। लेकिन आश्रम से भागने के काफी दिनों बाद जब वो डिप्रेशन से उबरी तो घटना की जानकारी माता-पिता को दी और फिर 7 जून को शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद 11 जून को दाती महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
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