हाईकोर्ट से दाती महाराज को झटका, सीबीआई ही करेगी रेप केस की जांच

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता दाती महाराज की याचिका को खारिज कर दिया है। दाती महाराज की ओर से लगाई गई इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज रेल के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेननव जस्टिस वी के राव की पीठ ने 3 अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

Sexual assault case: Delhi high court dismisses Daati Maharaj plea

बता दें कि अदालत ने 3 अक्टूबर को एक महिला के आवेदन पर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। महिला ने दाती महाराज पर रेप का आरोल लगाई है। कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौपते हुए कहा था कि पुलिस ने जिस तरह से जांच किया है वो संदेह पैदा करता है। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने दाती महाराज के साथ-साथ तीन अन्य के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल दाती महाराज के आश्रम में रहने वाली एक शिष्या ने दाती महाराज और उनके सेवकों पर भी बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस शिकायत में बताई है कि करीब 2 साल पहले शनि धाम के अंदर उसका यौन शोषण किया गया। उस समय डर के कारण वो शिकायत नहीं कर पाई थी। लेकिन आश्रम से भागने के काफी दिनों बाद जब वो डिप्रेशन से उबरी तो घटना की जानकारी माता-पिता को दी और फिर 7 जून को शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद 11 जून को दाती महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

यह भी पढ़ें- Me Too: यौन शोषण के आरोपों के बीच सिंटा ने आलोक नाथ को किया निष्कासित

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+