राजीव गांधी के हत्यारे जेल में ही रहेंगे, तमिलनाडु सरकार को SC का बड़ा झटका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को जेल मे रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में सातों हत्यारों को जेल में ही रहना होगा।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार के पास मांफी देने का अधिकार नहीं है ऐसे में राजीव गांधी की हत्या के सातों आरोपियों को जेल में रहना होगा।
राजीव गांधी के हत्यारों वी श्रीहरन उर्फ मुर्गन, एजी पेरीरवलन उर्फ अरिवू, टी टी सुथेंद्रजा उर्फ संथन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। इन सभी आरोपियों की फांसी की सजा को कोर्ट ने इसलिए उम्रकैद में बदल दिया क्योंकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका का फैसला देने में काफी समय लग गया।
कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को अपने फैसले में कहा कि 11 साल तक दया याचिका पर फैसला नहीं दिया गया है लिहाजा इन कैदियों को ताउम्र जेल में ही रहना होगा।
गौरतलब है कि राजीव गांधी के सातों हत्यारों को तमिलनाडु सरकार ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया ।












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