राजद्रोह कानून किया गया खत्म, अमित शाह बोले- सरकार की आलोचना करने पर नहीं होगी जेल

New criminal law bills, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि, न्यू क्रिमिनल बिल में देशद्रोह के प्रावधानों को हटा दिया गया है। अमित शाह ने ससंद को बताया कि, सरकार की आलोचना करने पर कोई जेल नहीं जाएगा, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोल सकता है।

लोकसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि, अंग्रेजों द्वारा लाया गया राजद्रोह कानून हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। जब विपक्ष में रहते थे, तब विरोध करते थे, लेकिन सत्ता में आते थे, तो इसका दुरुपयोग ​करते थे। पहली बार मोदी सरकार ने राजद्रोह कानून को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अब हमने देशद्रोह के अपराध से छुटकारा पा लिया है।

Sedition law repealed new criminal law bills anything against nation will be punishable, amit shah

उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल होगी। अमित शाह ने कहा कि, आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है। जिससे इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए। इसके साथ-साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया जा रहा है।

अमित शाह ने कहा कि, मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम नए कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए।

अमित शाह ने बताया कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।

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