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विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द, SC ने कहा- हर पत्रकार संरक्षण का हकदार

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नई दिल्ली, 3 जून: हाल ही में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलीं, जहां सरकार की कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह का केस हुआ। इसी तरह के एक मामले को लेकर पत्रकार विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, क्योंकि उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए केस को रद्द कर दिया है। साथ ही साफ किया कि वर्ष 1962 का आदेश हर पत्रकार को ऐसे आरोप से संरक्षण प्रदान करता है।

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Senior Journalist Vinod Dua को राहत, Supreme Court ने रद्द किया राजद्रोह का केस | वनइंडिया हिंदी
vinod dua

दरअसल दिल्ली दंगों के दौरान विनोद दुआ ने कई शो किए थे। जिसको लेकर एक बीजेपी नेता ने हिमाचल पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही दुआ पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने और मानहानिकारक सामाग्री प्रसारित करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने भी तुरंत प्रारंभिक जांच करके उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। साथ ही राजद्रोह का मामला भी जोड़ दिया। इसी FIR के खिलाफ दुआ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे।

अब समय आ गया है कि कोर्ट राजद्रोह को परिभाषित करे, दो तेलगु चैनलों पर राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्टअब समय आ गया है कि कोर्ट राजद्रोह को परिभाषित करे, दो तेलगु चैनलों पर राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुआ के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। वहीं दुआ ने मांग की थी कि 10 साल से ज्यादा के अनुभव वाले पत्रकारों पर बिना हाईकोर्ट के आदेश एफआईआर ना दर्ज की जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक अगर ऐसे ही होता रहा, तो विधायिका के अधिकार पर अतिक्रमण होता रहेगा। साथ ही 1962 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि सरकार की ओर से किए गए उपायों को लेकर कड़े शब्‍दों में असहमति जताना राजद्रोह नहीं है। ऐसे में हर पत्रकार को संरक्षण मिलना चाहिए।

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English summary
Sedition against Vinod Dua cancelled, SC said - journalist deserves protection
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