कोरोना के कारण मुंबई में बढ़ी सख्ती, 30 सितंबर तक 144 लागू
नई दिल्ली। मुंबई में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने शहर में नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। लोगों की आवाजाही और जमा होने पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। मुंबई में ये प्रतिबंध आगामी 30 सितंबर तक बने रहेंगे। हालांकि, शहर में अनलॉक के दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, पुलिस को धारा 144 को सख्ती से लागू करना होगा। शहर में अनलॉक के दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि भारत सरकार की गाइडलाइंस में जिन लोगों को छूट दी गई है, उनकी सभी तरह की छूट जारी रहेगी। मुंबई पुलिस ने सूचित किया है कि लोगों के मूवमेंट को केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी।
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आदेश के मुताबिक धारा 144 के नियमों का तो पालान कराया ही जाएगा, जैसे कि चार से ज्यादा लोग नहीं घूम सकते, इसके अलावा बिना वाजिब वजह से रात में घूमने निकलने वालों पर भी एक्शन होगा। मीडिया, बैंकिंग, सब्जी वाले, ग्रॉसरी वाले, अस्पताल, टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, पेट्रोल पंप, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, पोर्ट विभाग जैसे जरूरी कामों में लगे लोगों को छूट होगी ।
आदित्य ठाकरे ने इस आदेश के आने के बाद ट्वीट किया है कि इससे पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ये आदेश सिर्फ 21 अगस्त को जारी आदेश का विस्तार है और कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जून-जुलाई में मुंबई को महामारी से थोड़ी राहत के बाद अब एक बार फिर से नए मामलों में तेजी आई है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 23 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर निकाय ने किसी इमारत में 10 या उससे अधिक कोविड-19 के मरीज मिलने पर उसे सील करने का फैसला किया था।












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