Delhi: सोमवार से खुल रहे स्कूल, इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी

School Reopen in Delhi: पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस (Coronavirus) देश में फैलना शुरू हो गया था। जिस वजह से 19 मार्च को सबसे पहले स्कूल-कॉलेजों को बंद किया गया। उसके बाद 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान हुआ। अब 10 महीने बाद सोमवार से फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। अभी केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा, ताकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके बाद स्थिति को देखते हुए अन्य कक्षाओं के लिए निर्देश जारी होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने सितंबर में ही राज्यों को अधिकार दे दिया था कि वे अपने यहां हालात को देखते हुए स्कूल खोलने को लेकर फैसला ले सकते हैं।

School

इन नियमों का पालन करना अनिवार्य

  1. केवल 10वीं और 12वीं के छात्र अभिभावकों से इजाजत लेकर स्कूल आ सकते हैं।
  2. स्कूल आने वाले छात्रों का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन ये उपस्थिति के उद्देश्य से नहीं होगा, क्योंकि अंतिम फैसला सरकार ने छात्रों और उनके अभिभावकों पर छोड़ रखा है।
  3. प्रोटोकॉल के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर ना तो स्कूल खुलेंगे और ना ही कोई छात्र उस जोन से स्कूल आ सकेगा।
  4. स्कूल असेंबली, प्रार्थना सभा जैसी गतिविधियां नहीं होंगी।
  5. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। आने-जाने के रास्तों को लेकर भी जारी निर्देशों का पालन जरूरी।
  6. स्कूल प्री-बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खोले गए हैं। ऐसे में शिक्षक छात्रों का उस संबंध में मार्गदर्शन करेंगे।
  7. बोर्ड के छात्रों को छोड़कर अन्य छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी।
  8. अगर छात्रों की संख्या ज्यादा है, तो दो पारियों में स्कूल छात्रों को बुला सकते हैं।
  9. स्कूल की ओर से ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई जाएगी।
  10. कक्षा 10 के छात्रों के प्री-बोर्ड एग्जाम 20 मार्च से 15 अप्रैल तक होंगे, जबकि 12वीं वालों के 1 से 15 अप्रैल तक।

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