जेलों में 'जाति आधारित भेदभाव' मामले पर SC हुआ सख्त , मैनुअल नियमों को किया खारिज
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब एक दर्जन राज्यों की जेल व्यवस्थाओं में जाति आधारित पूर्वाग्रहों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और जाति के आधार पर कैदियों को अलग-अलग रखने और काम आवंटित करने वाले नियमों को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुआई में यह ऐतिहासिक फैसला न्यायपालिका की समाज के सभी वर्गों, जिसमें कैदी भी शामिल हैं, के बीच समानता और सम्मान बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

अदालत के फैसले में कहा गया है कि इन पुरानी जेल नियमावलियों को तीन महीने के भीतर संशोधित किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म किया जा सके, जिससे संवैधानिक सिद्धांत को बल मिलता है कि सभी नागरिक, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, मानवीय व्यवहार और सम्मान के हकदार हैं।
न्यायपालिका का यह निर्देश एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया, जिसमें राज्य जेल मैनुअल में वर्णित भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया था। ऐसी प्रथाओं में कैदियों की जातिगत पहचान के आधार पर श्रम और बैरकों का आवंटन शामिल था, जो औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों का अवशेष था, जिसका न्यायालय ने कड़ा विरोध किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इन प्रथाओं के जारी रहने की स्पष्ट रूप से निंदा की, और राष्ट्र को औपनिवेशिक विरासत से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया, जो व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर अलग करती है।
इस परिवर्तनकारी निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयास में, सर्वोच्च न्यायालय ने तीन महीने में अनुवर्ती समीक्षा निर्धारित की है, जिसके दौरान राज्यों को अपने जेल मैनुअल में संशोधन में हुई प्रगति पर रिपोर्ट देनी होगी। न्यायालय द्वारा यह सक्रिय दृष्टिकोण राज्यों को जवाबदेह ठहराने और यह गारंटी देने का प्रयास करता है कि समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को जेल प्रणाली के भीतर ईमानदारी से लागू किया जाता है।
न्यायालय द्वारा जेलों में जाति-आधारित श्रम असाइनमेंट को असंवैधानिक करार देना इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसने बताया कि इस तरह की प्रथाएं न केवल संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती हैं, जो जाति सहित अन्य आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, बल्कि संस्थागत भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। इस बात पर जोर देकर कि किसी भी समूह को स्वाभाविक रूप से श्रम को अपमानित करने का काम नहीं सौंपा जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य देश में जाति-आधारित भेदभाव की गहरी जड़ें जमाए हुए ढांचे को खत्म करना है।












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