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ऐंबी वैली की नीलामी का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा को झटका

निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट की नीलामी का फैसला सुनाया गया।

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नई दिल्ली। सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय सहारा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ऐंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट की नीलामी का आदेश दिया है। निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने की सूरत में सहारा समूह के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा को 28 अप्रैल की अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

ऐंबी वैली की नीलामी का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा को झटका

सहारा समूह की टाउनशिप ऐंबी वैली की होगी नीलामी

निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट की नीलामी का फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ऐंबी वैली की नीलामी से जो भी पैसा आएगा उससे निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। इससे पहले फरवरी में सहारा चिटफंड मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई स्थित ऐंबी वैली टाउनशिप को जब्त करने का आदेश दिया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को झटका देते हुए तय समय पर ही तय राशि को सेबी में जमा कराने के लिए कहा था। सहारा समूह ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसे 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी में जमा करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। सहारा समूह को सेबी में 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए जमा करने हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा था कि यह तो पैसा जमा करो या फिर ऐम्‍बे वैली को बेचो। आखिरकार कोर्ट ने अब एंबी वैली के नीलामी का आदेश दे दिया है।

<strong>इसे भी पढ़ें:- सहारा समूह को झटका, तय समय पर ही जमा करने होंगे सेबी में 5, 092.64 करोड़ रुपए</strong>इसे भी पढ़ें:- सहारा समूह को झटका, तय समय पर ही जमा करने होंगे सेबी में 5, 092.64 करोड़ रुपए

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English summary
SC orders auction of Sahara Aamby Valley over the business conglomerate.
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