कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से जुड़े केस से जस्टिस चेलामेश्वर ने खुद को अलग किया
कर्नाटक सरकार ने येदियुरप्पा के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है
नई दिल्ली। जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से जुड़े जमीन घोटाले के केस की सुनवाई के से खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने येदियुरप्पा के खिलाफ केस का सुनवाई कर रहे पीठ को बताया कि जस्टिस जेलमेश्वर अब इस पीठ में नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 24 नवंबर 2015 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मौजूदा राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने भी येदियुरप्पा के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
पिछले साल कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया था कि कथित तौर पर भूमि को अवैध रूप से गैर अधिसूचित करने से संबंधित एक मामले में भाजपा कर्नाटक इकाई के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गवाही देने के लिए भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया था। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला और मुख्य सचिव सुभाष चंद्र खुंटिया को लिखे पत्र में यह भी दावा किया गया है था कि चूंकि वह अधिकारियों की अवैध मांगों के आगे झुकने से मना कर दिया इसलिए मामले में आरोपी बनाया गया।
कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान बेंगलुरू और इसके आसपास की जमीन को कथित रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज किए थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रपट के आधार पर एक सामाजिक कार्यकर्ता (जयकुमार हीरेमथ) की शिकायत पर येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।' सरकार द्वारा जमीन को गैर-अधिसूचित करने तथा बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा जमीन आवंटित करने पर कैग की रपट 2012 में विधानसभा में पेश की गई थी। उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार थी। येदियुरप्पा, जो कि इस समय भाजपा के बड़े नेता हैं ने 31 जुलाई, 2011 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा लोकपाल न्यायमूर्ति एन.संतोष हेगड़े द्वारा करोड़ों रुपये के खनन घोटाले में उनके खिलाफ अभियोग चलाए जाने के बाद दिया था।
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