क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

मुम्बई बम ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Google Oneindia News

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट कांड में मृत्युदंड पाने वाले एकमात्र अपराधी याकुब अब्दुल रजाक मेमन की फांसी पर रोक आज बढ़ा दी और मौत की सजा की समीक्षा की मांग संबंधी उसकी याचिका पर महाराष्ट्र के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और सीबीआई से जवाब तलब किया। इस पीठ में जस्टिस दवे के अलावा जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी 2015 की तारीख तय की। मेमन ने मृत्युदंड के विरुद्ध अपनी समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने मेमन की फांसी पर स्थगन लगा दिया।

yakub memon

मेमन ने अपने वकील के माध्यम से कहा, मेरी दोषसिद्धि कई आरोपियों की उन स्वीकरोक्ति पर आधारित है जिनसे वे पलट गए थे। समीक्षा की मांग वाले फैसले में उन तथ्यों एवं सबूतों का उल्लेख नहीं है जिससे पता चलता हो कि मैंने आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया। मेमन के वकील ने कहा कि न तो निचली अदालत ने और न ही शीर्ष अदालत ने उसे फांसी के फंदे पर भेजने के खास कारण बताए हैं।

खुली अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस एआर दवे की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि मेमन की फांसी पर इस समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक लगी रहेगी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी 2015 की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मेमन के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया था।

Comments
English summary
The Supreme Court on Wednesday issued notices to CBI and Maharashtra government on a review petition by 1993 Mumbai blasts convict Yakub Abdul Razak Memon. The court also extended the stay on the execution of Memon’s death sentence till January 28, the next date of hearing.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X