कोरोना से मरने वाले वकीलों के परिजनों को 50 लाख के मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को SC ने किया खारिज
कोरोना से मरने वाले वकीलों के परिजनों को 50 लाख के मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को SC ने किया खारिज
नई दिल्ली, 14 सितंबर। कोरोना महामारी के कारण देश में हाहाकार मचा है। खासकर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो, जहां कोरोना ने पना पैर न पसारा हो। कोरोना महामारी के कारण मरने वाले मरीजों के परिजनों के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई, लेकिन आज सर्वोच्च अदालत ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण मरने वाले वकीलों के परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश के सभी लोगों को इस त्रासदी का सामना करना पड़ा है तो वकीलों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का कोई कारण नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिका दाखिल करन वाले वकील पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील प्रदीप यादव पर दस हजार का जुर्माना लगाते हुए कह कि जब देश के सभी लोगों को ऐसी समस्या से सामना करना पड़ा है तो वकीलों को अपवाद क्यों माना जाए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते के भीतर जुर्माने की रकम जमा करने को कहा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि कोरोना या अन्य किसी वजह से रने वाले 60 साल से कम उम्र के वकीलों क परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना के कारण आत्महत्या करने वाले मौत को कोरोना से हुई मौत माना जा और इसे लेकर राज्य सरकारों को भी दिशानिर्देश जारी की जाए।
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