इलाहाबाद हाईकोर्ट को SC का निर्देश, 15 दिन में करें डॉ. कफील के मामले का निपटारा
लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल में बंद डॉ कफील खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामेल की मेरिट पर तेजी से विचार करने और सुनवाई करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में मामले को निपटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कफील खान के रिहाई के लिए उनकी मां नुजहत परवीन ने याचिका दाखिल की थी।

कफील की मां का आरोप है कि यूपी सरकार ने गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से डॉक्टर रासुका लगाया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए थे लेकिन उनकी रिहाई से पहले एनएसए लगा दिया गया और वो जेल से रिहा नहीं हो पाए। बीते 29 जनवरी को डाक्टर कफील को यूपी एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि डॉ. कफील ने विवि के बाब ए सैयद गेट पर आयोजित सभा के दौरान छात्रों को भड़काने का प्रयास कियाा था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। मामले में सिविल लाइंस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने एक फरवरी को अलीगढ़ लाया गया था।












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