24 हफ्ते की गर्भवती महिला का गर्भपात हो या नहीं, आज SC करेगा फैसला
नयी दिल्ली। 24 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी है। मुंबई की रेप पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती है। आपको बता दें कि भारतीय कानून के मेडिकल टेर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक 20 हफ्ते से ज्यादा गर्भवती महिला का गर्भपात नहीं हो सकता।

इस कानून को चुनौती देते हुए महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वो बेहद ही गरीब परिवार से है। वो एक रेप पीड़िता है। इस गर्भ से उसकी जान को खतरा है। लेकिन जब वो गर्भपात कराने अस्पताल पहुंची तो 2 जून, 2016 को डॉक्टरों ने उसका गर्भपात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने भारतीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि वो गर्भपात नहीं करा सकती। जिसके बाद उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
अपनी दलील में पीड़िता ने कहा कि जब ये कानून बना था उस वक्त 20 हफ्ते की गर्भपात का नियम ठीक था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ऐसे में अब 26 हफ्ते बाद भी गर्भपात हो सकता है।












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