शशिकला को जेल में ही रहना होगा, पुनर्विचार याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में कैद शशिकला को अभी जेल ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है।

जेल में बंद अन्नाद्रमुक नेता वीके शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराने और चार साल के कारावास की सजा सुनाने के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।
शशिकला और दो अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में उन्हें बरी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा निचली अदालत के फैसले को बहाल करने को चुनौती दी गई है। शशिकला पर 60 करोड़ से भी अधिक की अघोषित संपत्ति रखने का मामला चल रहा है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता भी इस मामले में आरोपी थीं।
उधर तमिलनाडु की राजनीति पर से भी शशिकला की पकड़ कम होती जा रही है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों का विलय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में शशिकला नटराजन को पार्टी महासचिव के पद से हटाने का फैसला हो सकता है। इसी बीच एआईएडीएमके के 19 विधायकों ने पालानीसामी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। ये विधायक टीटीवी दिनाकरन और शशिकला समर्थक बताए जा रहे है।












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