सारदा चिट फंड घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 7 दिनों की रोक

नई दिल्ली। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की सारदा चिटफंड घोटाले (saradha chit fund case) में गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को फौरी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सात दिन के लिए रोक लगा दी है। आईपीएस राजीव कुमार (Rajeev Kumar) सारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं।

Saradha chit fund case: surpeme court gives seven days to rajeev kumar to seek legal remedies

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। सारदा चिटफंड केस में राजीव कुमार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत ना दी जाए क्योंकि उनसे पूछताछ के लिए कस्टडी जरूरी है। इससे पहले दो मई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मौजूदा समय में एडीजी सीआईडी के पद पर थे। अमित शाह के रोड शो के दौरान कलकत्ता में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को ही राजीव कुमार को दिल्ली गृह मंत्रालय में ट्रांसफर किया है।

1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई चिटफंड घोटाले मामले में जांच कर रही है। उन पर चिटफंड घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने के आरोप हैं। राजीव कुमार ने शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटालों की जांच करने वाली एसआईटी की अगुवाई भी की थी। कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था।

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