संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने दरगाह की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए

जिला प्रशासन ने शनिवार को अधिकारियों द्वारा घोषित किए गए, एक दरगाह से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और भूमि अतिक्रमण की जांच शुरू कर दी है। जांच वित्तीय विसंगतियों और भूमि के वक्फ संपत्ति होने के दावे दोनों की जांच करेगी। विवादित दरगाह दादा मौआजमिया शाह है, जो जनेता ग्राम पंचायत, बानियाखेड़ा विकास खंड, चंदौसी में स्थित है।

 दरगाह के वित्तीय और भूमि संबंधी मुद्दों की जांच

शिकायतकर्ता, जावेद, का आरोप है कि शाहिद मियां अवैध रूप से वक्फ भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, जहां दरगाह स्थित है। इसके अतिरिक्त, मियां पर इस अतिक्रमित भूमि पर एक अनधिकृत चिकित्सा क्लिनिक संचालित करने का आरोप है। वक्फ भूमि कथित तौर पर 2019 से बिना मुतवल्ली देखभाल के खाली पड़ी है, जबकि मियां ने कथित तौर पर साइट पर आयोजित वार्षिक उर्स उत्सव से लाभ कमाया है।

जांच विवरण

चंदौसी तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ भूमि के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। जांच अब 2019 से दरगाह से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित होगी। सिंह ने उल्लेख किया कि जनेता में दरगाह के बारे में पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र पेंशिया ने शाहिद मियां को समीक्षा के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है।

दस्तावेज़ जमा और जाँच

शाहिद मियां पहले ही कुछ दस्तावेज प्रदान कर चुके हैं, जिनकी वर्तमान में जांच की जा रही है। इन दस्तावेजों से मिलने वाले निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तहसीलदार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ पंजीकरण की अनुपस्थिति वक्फ भूमि के रूप में इसके दावे की वैधता के बारे में प्रश्न उठाती है, जो जांच का प्राथमिक फोकस होगा।

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