अब तिहाड़ में मनेगी सहारा चीफ सुब्रत रॉय की होली, SC ने खारिज की जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा,जब तक निवेशकों के पैसे लौटाने के संबंध में ताजा प्रस्ताव नहीं पेश किया जाता तब तक सुब्रत राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुब्रत राय को अदालत की अवमानना के मामले में अभी तक दंडित नहीं किया गया है। यह मामले अभी लंबित है।
जेठमलानी ने जब कहा कि बकाया राशि के भुगतान के एक हिस्से के तौर पर राय 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो अदालत ने यह पेशकश ठुकरा दी। सहारा समूह ने पहले भी इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था और अदालत ने अस्वीकार्य बताते हुए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।












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