सहारा को बड़ा झटका, 7 सितंबर से शुरू होगी एंबी वैली की नीलामी
नई दिल्ली। सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय सहारा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ऐंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट की नीलामी का आदेश पहले ही दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए जमा करने को लेकर सहारा के ऐंबी वैली की नीलामी 7 सितंबर से शुरू होनी चाहिए। इस केस की अगली सुनवाई 11 सितंबर को की जाएगी। निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने की सूरत में सहारा समूह के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही कहा गया था कि ऐंबी वैली की नीलामी से जो भी पैसा आएगा, उससे निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। इससे पहले फरवरी में सहारा चिटफंड मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई स्थित ऐंबी वैली टाउनशिप को जब्त करने का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को झटका देते हुए तय समय पर ही तय राशि को सेबी में जमा कराने के लिए कहा था।
सहारा समूह ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसे 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी में जमा करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा था कि या तो पैसा जमा करो या फिर ऐंबी वैली को बेच दो। आखिरकार कोर्ट ने अब ऐंबी वैली की नीलामी का आदेश दे दिया है।












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