Ryan School के मालिकों को जमा कराने होंगे पासपोर्ट, कोर्ट से मिली बस एक दिन की मोहलत
Ryan School ka के मालिकों की गिरफ्तारी पर कोर्ट से एक दिन की मोहलत, पासपोर्ट किया जब्त
नई दिल्ली। प्रद्युम्न मर्डर केस में रायन स्कूल के मालिक ऑगस्टीन, ग्रेस और रायन पिंटो की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाइकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से कल तक की राहत दे दी है लेकिन ये तभी होगा जब वो अपने पासपोर्ट आज रात 9 बजे तक मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जमा करा देंगे। कोर्ट ने उन्हें अपने पासपोर्ट रात 9 बजे से पहले-पहले जमा करा देने को कहा है। इस केस में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। प्रद्युम्न के पिता ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय न्याय व्यवस्था पर मेरा विश्वास बरकरार रखा है। न्याय की जीत होगी।

प्रद्युम्न केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ रेयान पिंटो और उनके परिवार के दो सदस्यों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने अगेस्टेन पिंटो और ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर बुधवार तक रोक लगाई थी। इस बीच रायन ग्रुप के नॉर्दन जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस को 16 सिंतबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दो बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद पिंटो परिवार ने अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थीं।
गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में स्कूल के दो सीनियर अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं मालिकों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में बच्चे के पिता वरुण ठाकुर ने कोर्ट में अपील कर सीबीआई जांच की मांग की है। वरुण के वकील ने कोर्ट में कहा है कि स्कूल की कमियों पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल को भी नोटिस जारी किया है।
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