कोर्ट का आदेश, RSS नेता राहुल गांधी को देंगे 1 हजार रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला?
मुंबई, 22 अप्रैल: महाराष्ट्र के भिवंडी में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता राजेश कुंटे को मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने पहले 500 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसका कुंटे ने अभी तक भुगतान नहीं किया है।
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कोर्ट ने गुरुवार को शिकायतकर्ता को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में केस स्थगन की मांग के लिए 1000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जेवी पालीवाल ने आरएसएस नेता राजेश कुंटे को यह राशि राहुल गांधी को भुगतान करने का आदेश दिया है। दरअसल, कुंटे ने स्थगन की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। साथ ही आरएसएस नेता पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।
इधर, राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने मामले पर बताया कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की है, जब शिकायतकर्ता से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2014 में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिस पर राहुल गांधी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए थे और खुद को बेकसूर बताया था।
गौरतलब है कि आरएसएस कार्यकर्ता ने साल 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी की रैली के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की छवि को ठेस पहुंची है।












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