Motor Vehicles Act: राज्य सरकार नहीं बदल सकते जुर्माने की रकम, राष्ट्रपति से लेनी होगी मंजूरी

मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित जुर्माने को कम करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद एक बार फिर से एडवाइजरी जारी करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारोकं के पास मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 के तहत तय जुर्माने की रकम को घटाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकारों के पास निर्धारित जुर्माने की राशि को कम करने का अधिकार नहीं है।

 Road Transport and Highways Ministry said States cannot lower fines below prescribed limits under Motor Vehicles Act
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को एडवाइजरी भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 एक संसदीय कानून है। राज्यों को इसमें निर्धारित कार्यवाही या जुर्माने की राशि में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। इसमें किसी बी तरह का बदलाव के लिए उन्हें पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी।

दरअसल कई राज्यों में मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित कार्यवाही और जुर्माने की राशि कम कर दिया गया, जिसके बाद परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से इस पर सलाह मांगी। जिसके बाद कहा गया कि मोटर व्हीकल एक्ट एक संसदीय कानून है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के नहीं किया जा सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई। वहीं कहा गया है कि अगर राज्य इस कानून को लागू नहीं करती है तो केंद्र सरकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत लागू करने के लिए दिशा निर्देश दे सकती है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल संशोधित एक्ट 1 सितंबर 2019 को पूरे देश में लागू किया। गौरतलब है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर और उत्तराखंड सरकारों ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को घटा दिया।

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