RK Nagar bye poll: टोपी चुनाव चिन्ह पर EC करेगा फैसला, कोर्ट ने खारिज की याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके दिनाकरन गुट के नेता टीटीवी दिनाकरन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आरके नगर उपचुनाव में हैट (टोपी) चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने इस मसले पर चुनाव आयोग के पीठासीन अधिकारी से फैसला करने को कहा है। इस चुनाव में दिनाकरण एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं।
एआईएडीएमके के मुख्य गुट को दो पत्ती वाला चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने के बाद टीटीवी दिनाकरन ने ये याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ भी उन्होंने एक याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई 12 फरवरी को होनी है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद आरके नगर की सीट खाली हुई थी जिस पर अब उप चुनाव हो रहा है। जयललिता की दिसंबर 2016 में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी।
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