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लोया मामले में मुंबई लॉयर्स एसोसिएशन की पुनर्विचार याचिका को SC ने किया खारिज

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नई दिल्ली। स्पेशल जज लोया की मौत के मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने 19 अप्रैल के पूर्व फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई थी।

SC

एसोसिएशन ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि जिला जजों के बयानों पर भरोसा कर सुप्रीम कोर्ट का इस नतीजे पर पहुंचना कि हार्ट अटैक से जज लोया की मौत हुई थी, गलत है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने गत 19 अप्रैल को जज लोया की मौत की निष्पक्ष जांच कराने से इनकार कर दिया था।

गौरतलब है कि न्यायाधीश लोया का एक दिसंबर, 2014 को नागपुर में हृदय गति रूक जाने से निधन हो गया था जहां वे अपने एक सहयोगी की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को अपने निर्णय में कहा था कि न्यायाधीश लोया का स्वाभाविक कारणों से निधन हुआ था और न्यायालय को उनके निधन के बारे में उपलब्ध सामग्री और मेडिकल रिकॉर्ड के मद्देनजर इसमें संदेह करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता है।

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English summary
Review petition filed by Bombay Lawyers Association in Judge Loya case has been dismissed by Supreme Court
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