RBI ने कहा, नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की फोटोकॉपी की जरूरत नहीं
आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में साफ तौर से निर्देश दिया है कि जो भी ग्राहक बैंक में पुराने नोट बदलने के लिए आए है उसके पास एक मान्य पहचान पत्र हो।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों ने साफ किया है कि उन्होंने बैंक शाखाओं को नोट बदलने के लिए आए लोगों से उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी लेने के लिए नहीं कहा है।
कुछ बैंक नोट बदलने के बदले ले रहे ग्राहकों के आईडी प्रूफ की कॉपी
आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में साफ तौर से निर्देश दिया है कि जो भी ग्राहक बैंक में पुराने नोट बदलने के लिए आए उसके पास एक मान्य पहचान पत्र हो।
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बैंक की कोई भी शाखा किसी भी ग्राहक के पहचान पत्र की फोटोकॉपी नहीं लेगी। टीओआई में छपी खबर के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि बैंक को केवल आपके बैंक डिटेल्स और नंबर की जानकारी के लिए मांग पर्ची की जरूरत होती है। जिससे की टेलर आपकी एंट्री को दस्तावेज में दर्ज कर सके।
आरबीआई का निर्देश, बैंक नहीं लें ग्राहकों के आईडी की फोटोकॉपी
आपको बता दें कि कई बैंक की शाखाओं में यहां तक कि स्टेट बैंक की शाखा में भी ग्राहकों से उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी ली गई है।
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इसकी वजह से बैंक भीड़ ज्यादा हो जाती है। वहीं कई बैंकों ने ग्राहकों को बैंक के अंदर ही पहचान पत्र की कॉपी कराने की सुविधा मुहैया करा दी। जिससे कि वो अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी करा के उसे बैंक में जमा कर सकें।
कुछ बैंक दोहरा दृष्टिकोण अपना रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के सीओओ के मुताबिक जहां दूसरे बैंक नोट बदलने के लिए आ रहे लोगों से उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी ले रहे हैं जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।
500 और 1000 रुपये के नोट पर 8 नवंबर को लगाया गया था प्रतिबंध
लक्ष्मी विलास बैंक के सीओओ ने बताया कि हमने अपने बैंक से जुड़े ग्राहकों का केवाईसी ब्यौरा रखे हुए हैं, ऐसे में हमें उनके पहचान पत्र का सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं है।
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हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो लोग बैंक के ग्राहक नहीं है हम उनसे फोटोकॉपी ले रहे हैं, ऐसा हम उनके नाम तारीख और वजह और बैंक ब्रांच के रिकॉर्ड के लिए करते हैं।
बता दें कि 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोटों पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद पुराने नोटों को बदलने के लिए जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बैंक में नोट बदलने के लिए जाए वह अपने साथ बैंक में भरी जाने वाली जमा पर्ची और साथ में अपना एक पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं।