Rau's IAS coaching centre: 'लाखों में फीस और सुविधाओं का टोटा, सामने आई दिल दहलाने वाली सच्चाई

Rau's IAS coaching centre incident: Rau's IAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के कारण इस वक्त दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। सड़कों पर कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं।

सियासी गलियारों में इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं, तो वहीं पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

Rau s IAS coaching centre

आपको बता दें कि शनिवार को Rau's IAS कोचिंग सेंटर में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ, बारिश की वजह से सड़क पर जमा पानी बेसमेंट की लाइब्रेरी में घुस गया, जिसमें तीन छात्रों की मौत हो गई, जिसमें दो छात्राएं और एक छात्र शामिल है।

इस दर्दनाक हादसे के बाद कोचिंग के सभी छात्र उग्र हो गए ओर प्रशासन और कोचिंग संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश के सबसे कठिन एग्जामों में से एक यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लाखों की संख्या में छात्र-छात्रा दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में आते हैं।

मोटी फीस वाला सेंटर Rau's IAS है, यहां फीस लाखों में है

जहां कोचिंग सेंटर्स इन छात्रों से मोटी रकम वसूलते हैं और ऐसी ही मोटी फीस वाला सेंटर Rau's IAS भी है, जहां की अधिकारिक वेबसाइट से पता चलता है कि यहां ऑफलाइन जनरल स्टडीज (प्री-मेन्स) की कोचिंग की फीस 175500 रु(ऑफलाइन) और ऑनलाइन कोर्स की फीस 95500 रु है।

Rau s IAS coaching centre

सोचकर देखिए जहां एक छात्र-छात्रा इतनी फीस भरता है, वहां की लाइब्रेरी बेसमेंट में हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने बताया कि 'यहां पर सुविधाओं के नाम पर केवल लोगों को ठगा जाता है। ना तो यहां पर ठीक से बैठने की सुविधाएं हैं, लिमिटेड वॉशरूम में हैं, स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं इसलिए वो ज्यादा शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा करने से उन्हें टीचरों से डांट पड़ती है इसी कारण वो उसी वातावरण में ढ़ल जाते हैं।'

बेसमेंट में बिना परमिशन के लाइब्रेरी चल रही थी

मालूम हो कि बेसमेंट में बिना परमिशन के लाइब्रेरी चल रही थी, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। आपको बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले तीनो छात्रों के नाम श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन है। इनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक ये सब हुआ कैसे?

धारा 105, 106 (1), 115/2, 290 के तहत केस दर्ज

फिलहाल पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ धारा 105, 106 (1), 115/2, 290 के तहत केस दर्ज किया है। तो वहीं सेंटर हादसे पर मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा है कि 'जो भी हुआ है वो बेहद दुखद है, मैंने एमसीडी कमिश्नर को लिखा है कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं।'

बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं लोग-शैली ओबेरॉय

'बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं और मानदंडों के अनुसार नहीं हैं। राजिंदर नगर में इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेशन 2021 में दिया गया था और इसमें साफ लिखा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जाएगा लेकिन इन्होंने नियम नहीं माना, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।'

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