संत रामपाल को एक महिला की मौत के मामले में उम्रकैद, हिसार कोर्ट ने सुनाया फैसला
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रोहतक। सतलोक आश्रम में हुई हिंसा के दौरान एक महिला की हत्या के केस नंबर-430 में हिसार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हत्या के इस मामले में रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते होते लगभग 4 साल बाद 11 अक्टूबर को रामपाल को दोषी करार दिया था। वही इससे पहले 16 अक्टूबर को 5 हत्याओं के केस में रामपाल को हिसार की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दरअसल केस नंबर 430 यूपी के ललितपुर के रहने वाले सुरेश की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इस केस में रामपाल पर आरोप था कि वो 8 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम में वो अपनी पत्नी और दादी के साथ आया था। लेकिन जब 11 नवंबर को सभी घर वापस जाने लगे तो रामपाल के कहने पर उसके समर्थकों और कमांडो ने रोक लिया और आश्रम में ही बंधक बना लिया। इस दौरान रामपाल के समर्थकों ने कहा कि बच्चे और महिलाएं उनकी ढाल है। यदि मर गए तो आरोप पुलिस पर मढ़ दिया जाएगा। इस बीच आश्रम का माहौल बिगड़ता चला गया। 18 नवंबर को आश्रम की ओर से प्रशासन पर पथराव किया गया। जिसमें कई समर्थक भी चोटिल हुए।
यह था पूरा मामला
इधर आश्रम के समर्थकों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी उधर बंधक रखी गई पत्नी और दादी की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि तब तक प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पत्नी और दादी को किसी तरह से मुक्त कराया गया और अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में सुरेश की पत्नी ने दम तोड़ दिया। बता दें कि केस नंबर 430 में कोर्ट ने रामपाल व उसके बेटे समेत 14 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसमें रामपाल के समर्थक और उसके खुद के कमाडो भी शामिल हैं।
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