हरियाणा, पंजाब के बाद यूपी के इन शहरों में भी धारा 144 लागू
हरियाणा, पंजाब के बाद यूपी के इन शहरों में धारा 144 लागू
नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी दिए जाने के बाद हो रही हिंसा को देखते हुए हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं पंजाब में भी कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। हरियाणा के पड़ोसी दिल्ली में भी हिंसा हुई है, इसको देखते हुए यहां अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में 144 लागू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में हरियाणा के पड़ोसी जिले बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ-साथ एनसीआर में सुरक्षा को देखते हुए नोएडा में भी धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है।
साध्वी से रेप के मामले में शुक्रवार दोपहर को पंचकूला की सीबीआई अदालत ने गुरमीत को दोषी करार दिया। इस फैसले के बाद उसके उपद्रवी समर्थकों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हिंसा हुई है। हिंसा में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हैं।

क्या है धारा 144
धारा 144 पुलिस द्वारा घोषित किए जाने वाला एक आदेश होता है जिसे विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोक फिर से शांति की स्थापना के लिए किया जाता है। बाहर घूमने पर होता है प्रतिबंध धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घरों से बाहर निकलकर घूमने पर प्रतिबंध होता है। यही नहीं यातायात को भी पूरी तरह से इस अवधि में रोक दिया जाता है। इसके साथ ही एक साथ लोगों के एक साथ एकत्र होने या ग्रुप में घूमने पर पूरी पाबंदी होती है।
144 में हो सकती है तीन साल तक की सजा
इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिये जाते हैं जिसपर शांति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है साथ ही जुर्माना या दोनों हो सकता है।












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