रकुल प्रीत की शिकायत पर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल, न्यूज चैनलों पर क्या कार्रवाई की?

रकुल प्रीत सिंह की शिकायत पर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से चैनलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी हैं। उन्होंने मंत्रालय से पूछा है कि जो चैनल एनबीएसए में शामिल नहीं हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई हुई है तो क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी अदालत को दी जाए। अदालत ने मंत्रालय को छह हफ्तों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

Rakul Preet singh plea delhi HighCourt Asks MIB for Report on Action Against Channels

बीते साल फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने ड्रग के मामले में पूछताछ की थी। इस मामले में एनसीबी ने कई फिल्मी सितारों को पूछताछ के लिए बुलाया था। रकुल प्रीत सिंह का भी नाम इसमें आया था। इस दौरान टीवी चैनलों पर इस मामले को लेकर हो रही रिपोर्टिंग और मीडिया ट्रायल कर किसी को भी अपराधी की तरह दिखाए जाने की शिकायत लेकर रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल अजय दिगपाल ने कोर्ट को बताया कि चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और भविष्य के ऐसे मामलों के लिए चैनलों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस संबंध में अब तक आदेश पारित किए हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडिंग एसोसिएशन ने कोर्ट में जानकारी दी कि रकुल प्रीत की शिकायत पर गौर करते हुए चैनलों को कई आदेश जारी किए गए हैं।

पीठ ने इस दौरान कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास चैनलों के लिंक है तो वह मंत्रालय को कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध करा सकती है। कोर्ट ने इस मामले की अगले सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख दी है।

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