कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के फैसले को राजनाथ ने कहा बड़ी जीत
नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी की सजा पर रोक जारी रखी है। वहीं आईसीजे ने अपने फैसले में भारत को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को कहा। आईसीजे के फैसले का भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया है। राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल कोर्ट फैसले पर कहा कि ये भारत की एक बड़ी जीत है।

नीदरलैंड्स स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में 17 जुलाई को अपने फैसले में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक जारी रखते हुए पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए। आईसीजे की 16 जजों की बेंच ने न सिर्फ पाकिस्तान को विएना कनवेंशन के उल्लंघन पर फटकार लगाई बल्कि पाकिस्तान के हर तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया। आईसीजे ने पाक के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत ने इस संस्था का प्रयोग अपने राजनीतिक मंशा के लिए किया है।
कोर्ट ने जाधव के काउंसलर एक्सेस के अधिकार को बरकरार रखा है और इसे उनका मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि वह मौत की सजा के फैसले पर पुर्नविचार करे। इंडियन नेवी से कमांडर की रैंक से रिटायर हुए जाधव को पाकिस्तान ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने हालांकि भारत की तरफ से जाधव की रिहाई की मांग, मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द करने और उनकी सुरक्षित भारत रिहाई को मानने से इनकार कर दिया है।












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