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ट्रेन पकड़ते वक्त हार्ट अटैक से हुई मौत, तो रेलवे देगा मुआवजा

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नयी दिल्ली। अक्सर लोगों को ट्रेन पकड़ने में घबराहट होती है। ट्रेन छूटने का डर उन्हें टेंशन देता है। लोग जब तक ट्रेन न पकड़ लें उनका मेंटल प्रेंशर बना होता है। ऐसे में प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश के दौरान हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत पर बड़ा फैसला सुनाया गया है।

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देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन पकड़ने की कोशिश के दौरान हार्ट अटैक से हुई व्यक्ति की मौत पर भारतीय रेलवे को उसके परिवार को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक रेलवे को तमिलनाडु के दुरई सोमनाथन के परिजनों को 4 लाख रुपए कै मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर ये अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले ने सरकार की दलील को भी दरकिनार कर दिया है।

क्या था मामला

आपको बता दें कि 4 मार्ट 2008 में सोमनाथन ने डिंडीगुल जंक्शन से तमिलनाडु के कुम्भकोणम जाने के लिए टिकट लिया था, लेकिन गलती से वो गलत ट्रेन में बैठ गया था। जब उसे इस बात का पता चला कि वो गलत ट्रेन में बैठ गया है वो झटपट ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगे। तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलने लगी थी। सोमनाथन चलती ट्रेन से उतर गए थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे नहीं उतर पाए। ऐसे में पत्नी और बच्ची को ट्रेन से उतारने के लिए सोमनाथन चलती ट्रेन के साथ दौड़ने लगे थे और इसी दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी।

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English summary
The Supreme Court has asked the Railways to pay compensation to the family of a man, who died due to heart attack while trying to board a moving train.
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