RSS को 21वीं सदी का कौरव बताकर फंसे राहुल गांधी, दर्ज हुआ मानहानि का केस
राहुल गांधी को आरएसएस को कौरव बताया था। अपने इस बयान को लेकर को एक बार फिर वे फंस गए। उनके खिलाफ मामले में मानहानि का केस दर्ज हुआ है।

Defamation against Rahul Gandhi: कांग्रेस दिग्गज व पूर्व सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मानहानि के एक मामले में 2 साल की कैद और संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद एक और मामले में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को "21वीं सदी के कौरव" बताने के मामले में कोर्ट केस किया गया है, जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 अप्रैल की तारीख निश्चित की है।
राहुल गांधी को पिछले हफ्ते यानी 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 2 साल कारावास की सजा सुनाई था। जिसके बाद संसद से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। राहुल गांधी ने सूरत की अदालत के इस आदेश के खिलाफ अब तक अपर कोर्ट का रुख नहीं किया है। वहीं अब एक और मानहानि का मामला हरिद्वार एक अदालत में उनके खिलाफ दर्ज हो गया है।
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दरअसल, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने कई भाषणों में भाजपा और उसके मातृ संगठन आरएसएस को निशाने पर लिया। इस दौरान उनके एक बयान को लेकर हरिद्वार की अदालत में कमल भदौरिया ने केस दर्ज कराया है। इससे पहले कमल भदौरिया राहुल गांधी को उनके बयान के लिए लीगल नोटिस भेजा था।
शिकायत में कहा गया है कि गांधी ने 11 जनवरी को कमल भदौरिया द्वारा नेता को भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उनके वकील अरुण भदौरिया ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। एडवोकेट अरुण ने बताया कि उनका क्लाइंट आरएसएस का स्वयंसेवक बताया था। अरुण भदौरिया ने कहा, "हमने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।" मामले में अदालत 12 अप्रैल को शिकायत पर सुनवाई करेगी।












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