राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, कल मिली थी 2 साल की सजा
सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। शुक्रवार को इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया।

Rahul Gandhi disqualified from parliament, 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रे सांसद राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। गुरुवार को सूरत की स्थानीय अदालन ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया था।
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है।
चार साल बाद इस मामले में गुरुवार को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। कांग्रेस ने इसे राहुल को संसद से बाहर रखने की कोशिश करार देते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले और मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है।
शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है। सदस्यता रद्द करने का फैसला संविधान के आर्टिकल 102 (1) (e) के सेक्शन 8 के पीपल ऑफ रिप्रजेंटेशन एक्ट, 1951 के तहत किया गया है।

राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जनप्रतिनिधि कानून के तहत खत्म की गई है। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई होती है। ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते जाते हैं।












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