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'चौकीदार चोर है' पर राहुल गांधी ने मानी हलफनामे में तीन गलतियां, मांगी माफी

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Rahul Gandhi ने चौकीदार चोर है वाले बयान पर Supreme Court में मांगी माफी | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ चौकीदार चोर है मामले में मानहानि का मामला दर्ज कराया है जिसपर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। अवमानना मामले (Contempt Case) में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे की भाषा पर नाराजगी जताई। सीजेआई ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि ब्रैकेट में खेद जताने का क्या मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस मामले में राहुल गांधी ने माफी मांगी है।

हलफनामे पर कोर्ट ने लगाई राहुल को फटकार

हलफनामे पर कोर्ट ने लगाई राहुल को फटकार

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह जानबूझकर अदालत के मुंह में अपने शब्द डालना चाहते हैं। उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है जबकि अवमानना मामलों में कानून स्पष्ट है जो बिना शर्त माफी के साथ शुरू होता है। अदालत ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि जब कोर्ट ने ये बात (चौकीदार चोर है) कही ही नहीं, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है।

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हलफनामे में गलती के लिए मांगी माफी

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दायर किए गए हलफनामे की भाषा पर भी सवाल उठाए। सीजेआई ने कहा कि दूसरा हलफनामा क्यों दाखिल किया गया, क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है। जस्टिस कौल ने राहुल के वकील से कहा कि आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसपर अभिषेक मनु सिंघवी ने माना कि हलफनामे में उन्होंने तीन गलतियां की हैं जिसको वे मानते हैं। सिंघवी ने कहा कि वह खेद प्रकट करते हैं जो माफी के समान ही है। सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के हवाले से जो मैंने कहा वह गलत था। सिंघवी की दलील पर कोर्ट ने पूछा कि फिर आपकी ये माफी एफिडेविट से क्यों जाहिर नहीं हो रही है, इसमें विरोधाभास क्यों है। इसपर अभिषेक मनु सिंघवी ने नया हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी जिसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी।

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6 मई को अगली सुनवाई

बीजेपी सांसद के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह लगातार इसे अपनी जीत बता रहे हैं। कोर्ट ने जब किसी राजनीतिक नारे को तवज्जो नहीं दी है तो वह इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने हलफनामा दायर कर पूरे मामले में खेद जताया था। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को नया हलफनामा दायर करने की अदालत ने इजाजत दी है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि वे 6 मई को दूसरा हलफनामा दायर करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी।

English summary
Rahul Gandhi apologises to SC for wrongly attributing 'Chowkidar Chor Hai' remark
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