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गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा HC से झटका, पैरोल हुई रिजेक्ट

रोहतक। दो साध्वियों से दुष्‍कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्‍या मामले में रोहतक की सुनारियां जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर नही आएगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका देते हुए उसकी पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया है। राम रहीम के पैरोल की इस अर्जी को उसकी पत्‍नी ने लगाया था।

गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा HC से झटका, पैरोल हुई रिजेक्ट

जेल प्रशासन द्वारा गुरमीत राम रहीम के जेल में आचरण को अच्‍छा बताए जाने के बाद उसे पैरोल मिलने की चर्चाएं गर्म हो गईं। इसी दौरान राज्‍य के जेल मंत्री कृष्‍णपाल गुर्जर और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री अनिल विज के बयानों से भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलने की उम्‍मीदें जगी। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था।

वह डेरा प्रमुख की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है। अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा ताकि मामले को अन्य पीठ को सौंपा जा सकें। उनके (हनीप्रीत) वकील ने कहा कि हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और बाद में उनका नाम एफआरआई में दर्ज हुआ। गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग दुष्कर्म के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

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