पंजाब में 8 जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल्स और होटल, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकारें ने लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से रियायतें देनी शुरू कर दी है। पंजाब में सोमवार से अनलॉक-1 के तहत धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स तथा मॉल खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में होटल रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोलने की भी छूट दी गई है। शॉपिंग मॉल्स में टोकन लेकर लोगों की एंट्री होगी। मॉल प्रबंधकों को 2 गज की दूरी के नियम के तहत अधिकतम लोगों की सीमा निर्धारित करनी होगी।
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पंजाब सरकार की तरफ से पूजा स्थलों को खोलने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। सभी पूजा स्थल सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। जिस समय पूजा होगी उस वक्त 20 से अधिक लोग नहीं होंगे। यहां पर शारीरिक दूरी मास्क पहनना और हाथों के हाइजीन को सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। इस दौरान कोई भी प्रसाद, खाना यानि लंगर आदि नहीं दिया जाएगा।
वहीं मॉल्स में लिफ्ट सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या विकलांगों के लिए ही चलेंगी। एस्केलेटर्स पर शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा। माल्स में कपड़े की दुकानों में ट्रायल रूम का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी मॉल या उसके दुकान के भीतर क्षमता के 50 फीसद से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। दुकान के बाहर से अंदर आने के लिए शारीरिक दूरी के चिह्न होने जरूरी हैं। इसके अलावा मॉल प्रबंधन को हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य कराना होगा।













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