पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हटाया रात्रि कर्फ्यू, सभाओं पर से हटाया गया प्रतिबंध
नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने रात के कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक) और सभाओं पर प्रतिबंध हटाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 1 जनवरी से होटल, रेस्तरां, मैरिज हॉल को लेकर कुछ बदलाव किए हैं।

बता दें पंजाब सरकार के इस नए आदेश के अनुसार खुले स्थान पर होने वाले प्रोग्राम में 200 के बजाय कार्यक्रमों में 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे। पहले प्रदेश सरकार ने बंद जगहों पर 1 00 और ओपेन स्पेस में आयोजित कार्यक्रम में महज 200 लोगों को शामिल होने की परमीशन दी थी । लेकिन सरकार ने इस सबमे छूट देने के साथ ही कोरोना से बचाव संबंधी उपायों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन को शख्त निगरानी रखने का आदेश भी दिया है।
बुधवार को पंजाब गृह एवं न्याय विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 28 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सभी डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सभी जोनल आईजी, पुलिस कमिश्नरों, डीआईजी व एसएसपीज को एक लेटर भेजा है। इस लेटर में लिखा है कि पंजाब राज्य में नाइट कर्फ्यू, होटलों-रेस्टोरेंटों व मैरिज पैलेस की समय-सीमा और इनडोर-आउटडोर कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति से संबंधित दिशा-निर्देश 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे इसके बाद 1 जनवरी से ये प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इस आदेश के अनुसार अब होटल-रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं इनडोर कार्यक्रमों में 1000 के बजाए 200 लोग और आउडोर प्रोग्राम में 200 के बजाए 500 लोग शिरकत कर सकेंगे।












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