पंजाब सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए, प्रतिबंधों में छूट की क्या घोषणा हुई?
नई दिल्ली। पंजाब सरकार राज्य में शनिवार 30 मई को कोरोनावायरस प्रेरित लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में लॉकडाउन चार और सप्ताह के लिए बढ़ाने के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक-1 के अनुरूप कुछ छूट देने की भी घोषणा भी की है। हालांकि विशेषज्ञ कमेटी ने राज्य में मॉल आदि खोलने पर असहमति जताई है।
गौरतलब है राज्य में लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो रहा था। इसी के मद्देनजर आगे के कदम के बारे में सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद कैबिनेट से सलाह के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर ने राज्य में लॉकडाउन 5 की घोषणा की।
#WATCH Lockdown will be lifted from 7 am to 11 am every day; during this time people can come out of their houses and shops will be opening. Also, we have decided to extend the curfew in the state by two more weeks: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh. #COVID19 pic.twitter.com/tHTaE22NYB
— ANI (@ANI) April 29, 2020
रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 5 की घोषणा से राज्य के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार-विमर्श किया। बाद में फेसबुक लाइव के दौरान चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस Covid-19 का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में यदि आवश्यक हुआ तो सरकार पंजाबियों के जीवन को बचाने के लिए कड़े कदम उठाती रहेगी।
Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has announced a 4-week extension in the lockdown in Punjab, till June 30, with certain more relaxations, subject to the guidelines of the central government: Punjab Govt pic.twitter.com/3eJhAaYJ2x
— ANI (@ANI) May 30, 2020
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गौरतलब है पंजाब में कोरोनावायरस महामारी के रोकथाम के लिए प्रतिबंध सख्ती से लागू है, जहां अब तक मास्क न पहनने के लिए 36820 लोगों को जुर्माना किया जा चुका है और 4032 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए जुर्माना किया गया है और नियमों के उल्लंघन के लिए 503 लोगों के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज किया जा चुका है।
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