इंफोसिस में महिला इंजीनियर की हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की फर्म के पास नहीं था लाइसेंस

फर्म की ओर से लाइसेंस का आवेदन मिलने पर 28 जनवरी को कुछ सवाल-जवाब के लिए एक पत्र भेजा गया था जिस पर अब तक फर्म ने जवाब नहीं दिया है।

पुणे। इंफोसिस की महिला इंजीनियर रासिला राजू की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सुनील रामानंद ने बताया कि इंफोसिस ने बेंगलुरु की जिस सिक्योरिटी फर्म टेरियर सिक्योरिटी सर्विस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस नवंबर में ही समाप्त हो चुका था। इंफोसिस ने पुणे ऑफिस ने इसी कंपनी से सिक्योरिटी ले रखी थी। रासिला की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को 26 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड भाबेन सैकिया को गिरफ्तार किया था।

इंफोसिस में महिला इंजीनियर की हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की फर्म के पास नहीं था लाइसेंस

ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा, 'सिक्योरिटी फर्म ने लाइसेंस रीन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दिया था लेकिन अब तक यह पास नहीं हुआ। इसकी प्रक्रिया चल रही थी। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी फर्म को लाइसेंस रीन्यू होने तक के लिए कुछ मोहलत दी गई थी। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो लाइसेंस न होने की वजह से कंपनी को काम करने का अधिकार नहीं है।' पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी फर्म ने साल 2011 में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट 2005 के तहत लाइसेंस लिया था। READ ALSO: महिला इंजीनियर ने घूरने से मना किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी हत्या

सुनील रामानंद ने बताया कि बीते पांच साल में फर्म पर किसी तरह का दाग नहीं आया। फर्म की ओर से आवेदन मिलने पर 28 जनवरी को कुछ सवाल-जवाब के लिए एक पत्र भेजा गया था जिस पर अब तक फर्म ने जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, 'पुलिस अभी कानूनी पक्षों पर ध्यान दे रही है और देख रही है कि क्या सिक्योरिटी फर्म के खिलाफ केस किया जाना चाहिए।' सिक्योरिटी फर्म के अधिकारी किसी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। READ ALSO: 93 साल के मुस्लिम धर्मगुरु की मौत, पीछे छोड़ गया 130 बीवियां और 203 बच्चे

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