पुणे पुलिस ने कालीचरण महाराज समेत अन्य के खिलाफ दर्ज किया केस, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
पुणे पुलिस ने कालीचरण महाराज समेत तीन के खिलाफ दर्ज किया केस, भाषण के दौरान अभ्रद भाषा का प्रयोग करने का है आरेाप
पुणे, 29 दिसंबर। पुणे शहर की पुलिस ने मंगलवार को कालीचरण महाराज समेत चार अन्य के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज किया है। महाराज कालीचरण पर 19 दिसंबर को पुणे में समस्त हिंदू अघाड़ी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

पुणे शहर की पुलिस ने मंगलवार को धार्मिक गुरु कालीचरण महाराज के साथ हिंदुत्व नेता मिलिंद एकबोटे और चार अन्य लोगों के खिलाफ 19 दिसंबर को पुणे में आयोजित "शिवप्रताप दिन" कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया।
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खड़क पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में लिखवाया गया है कि कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम और ईसाइयों के खिलाफ कथित रूप से नफरत भरे भाषण दिए गए थे। पुलिस ने कहा कि कार्यक्रम की वीडियो क्लिप के विश्लेषण के बाद मामला दर्ज किया गया है।
पुणे पुलिस ने इस मामले में कालीचरण महाराज, मिलिंद एकबोटे, नंदकिशोर एकबोटे, मोहन शेटे, दीपक नागपुरे और कैप्टन दिगेंद्र कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए), 298, 505 (2), 34 के तहत केस दर्ज किया है।
वहीं छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में रायपुर और अकोला में कालीचरण महाराज के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। पुराने शहर अकोला क्षेत्र के शिवाजीनगर निवासी कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत सरग ने रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। भाषण में कालीचरण ने गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया और अल्पसंख्यकों पर विभिन्न देशों की राजनीति और प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।












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