BRS के 5 सांसदों को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, 14 दिन के भीतर देना होगा जवाब, जानिए क्या है मामला

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के पांच सांसद को विशेषाधिकार समिति ने नोटिस भेजा है। समिति इस नोटिस का जवाब देने के लिए पांचों एमपी को 14 दिन का समय दिया गया है। प्रिविलेज कमेटी ने भाजपा सांसद की शिकायत के बाद बीआरएस सांसदों को ये नोटिस जारी किया गया है।

क्या है मामला?
18 सितंबर को सदन की बैठक के दौरान बीआरएस सांसदों को लेकर ये शिकायत भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि बीआरएस के पांच संसद सदस्यों ने 18 सितंबर, 2023 को सत्र के दौरान राज्यसभा में 'अवमाननापूर्वक' तख्तियां प्रदर्शित कीं, जो उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचरण के सुस्थापित नियमों का घोर उल्लंघन है।

Privileges Committee notice to BRS MPs

इन बीआरएस सांसदों का नाम शामिल

भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 188 के तहत के केशव राव, दामोदर राव दिवाकोंडा, रविचंद्र वद्दीराजू, के आर सुरेश रेड्डी और बी लिंगैया यादव के खिलाफ नोटिस दायर किया था। इस शिकायत को राज्य सभा के उपसभापति ने विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था। राज्यसभा सचिवालय से आधिकारिक बयान में कहा गया, "तथ्यों पर विचार करने पर, राज्यसभा के सभापति ने राज्य सभा (राज्य सभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 203 के तहत मामले को जांच, जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है।"

28 नवंबर पहले देना होगा जवाब
जिसको लेकर अब विशेषाधिकार समिति ने बीआरएस सांसदों के केशव राव, केथी रेड्डी सुरेश रेड्डी, दामोदर राव दिवाकोंडा, वद्दीराजू रविचंद्र और बदुगुला लिंगैया यादव को विशेषाधिकार नोटिस जारी किया गया है। समिति सांसदों को नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया है। विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि सांसदों को 28 नवंबर के पहले इस नोटिस का जवाब भेजना होगा।

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