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नागरिकता संशोधन बिल बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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Citizenship Amendment Bill बना कानून, President ने दी मंजूरी | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। नागरिकता सशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। जिसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। गुरुवार रात देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब यह बिल कानून बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर देर रात हस्ताक्षर कर दिया, जिसके बाद यह बिल अब देश का कानून बन गया है। बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी धर्म के लोग जिनका उनके देश में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है उन्हें इस कानून के तहत नागिरकता दी जाएगी।

ramnath kovind

इस बाबत राजपत्र को भी प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके बाद यह कानून अब प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित सिख, हिंदू, ईसाई, जैन बौद्ध, पारसी नागरिक जो भारत में 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए उन्हें अब गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएग, अब इन लोगों को देश की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के बनने के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में हालात काफी तनावपूर्ण हैं और कई जगहों पर हिंसा की खबर आई है।

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English summary
President Ramnath Kovind gives his consent to Citizenship Amendment bill now it a law.
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