Pradyuman Murder Case: हत्यारोपी अशोक का केस ना लड़ने पर वकीलों को SC की लताड़
Pradyuman Murder Case - हत्यारोपी अशोक का केस ना लड़ने पर वकीलों को SC की लताड़
नई दिल्ली। Pradyuman Murder Case में आरोपी बस कंडक्टर अशोक का केस ना लड़ने के गुरुग्राम बार एसोसिएशन के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को कोर्ट में अपना बचाव करने के लिए वकील की मदद लेने का आधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता है।
आरोपी को वकील रखने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी के खिलाफ इस तरह का फैसला लेना एक तरह से उसके अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को ये अधिकार है कि वो अपने बचाव के लिए वकील करे और अदालत में अपना बचाव करे।
Recommended Video
बार एसोसिएशन ने लिया है हत्यारोपी का केस ना लड़ने का फैसला
गुरुग्राम
के
रायन
इंटरनेशनल
स्कूल
में
सात
साल
के
छात्र
की
हत्या
के
मामले
में
हरियाणा
के
बार
एसोसिएशन
सोहना
की
ओर
से
बड़ा
फैसला
लिया
गया
है।
बार
एसोसिएशन
की
ओर
से
कहा
गया
है
कि
कोई
भी
वकील
गुरुग्राम
के
स्कूल
में
मारे
गए
बच्चे
के
हत्यारोपी
का
केस
नहीं
लड़ेंगे।
इस
संबंध
में
बार
एसोसिएशन
की
ओर
से
एक
पत्र
भी
जारी
किया
है।
इसमें
कहा
गया
है
कि
आप
सभी
सम्मानित
सदस्यों
को
सूचित
किया
जाता
है
कि
बार
एसोसिएशन
सोहना
का
एक
भी
सदस्य
रायन
पब्लिक
स्कूल
भोंडसी
मे
मारे
गए
मासूम
बच्चे
के
हत्यारोपी
का
केस
नहीं
लड़ेगा।
बार
एसोसिएशन
की
ओर
से
जारी
किए
गए
पत्र
पर
इससे
जुड़े
वकीलों
समेत
बार
एसोसिएशन
के
अध्यक्ष
के
भी
दस्तखत
हैं।
इसी
फैसले
को
लेकर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
एसोसिएशन
की
आलोचना
की
है।
Ryan
School
में
मासूम
की
हत्या
पर
वकीलों
ने
लिया
बड़ा
फैसला
आठ सिंतबर को हुई थी हत्या
गुरुग्राम
के
रायन
इंटरनेशनल
स्कूल
में
आठ
सितंबर
को
दूसरी
कक्षा
में
पढ़ने
वाले
सात
वर्षीय
प्रद्युम्न
की
गला
रेत
कर
हत्या
कर
दी
गई
थी।
इस
मामले
में
स्कूल
का
ही
बस
कंडक्टर
अशोक
मुख्य
आरोपी
है।
उसे
हत्या
के
दिन
ही
पुलिस
ने
गिरफ्तार
कर
लिया
था।
मामले
की
जांच
के
लिए
हरियाणा
सरकार
ने
सीबीआई
को
भी
लिखा
है।
Pradyuman
murder:
हाईकोर्ट
के
जज
बोले,
रायन
स्कूल
मालिकों
से
फैमिली
रिलेशन,
नहीं
करूंगा
सुनवाई