Pradyuman Murder Case: हत्यारोपी अशोक का केस ना लड़ने पर वकीलों को SC की लताड़

Pradyuman Murder Case - हत्यारोपी अशोक का केस ना लड़ने पर वकीलों को SC की लताड़

नई दिल्ली। Pradyuman Murder Case में आरोपी बस कंडक्टर अशोक का केस ना लड़ने के गुरुग्राम बार एसोसिएशन के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को कोर्ट में अपना बचाव करने के लिए वकील की मदद लेने का आधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता है।

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आरोपी को वकील रखने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

आरोपी को वकील रखने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी के खिलाफ इस तरह का फैसला लेना एक तरह से उसके अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को ये अधिकार है कि वो अपने बचाव के लिए वकील करे और अदालत में अपना बचाव करे।

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    बार एसोसिएशन ने लिया है हत्यारोपी का केस ना लड़ने का फैसला

    बार एसोसिएशन ने लिया है हत्यारोपी का केस ना लड़ने का फैसला

    गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के छात्र की हत्या के मामले में हरियाणा के बार एसोसिएशन सोहना की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। बार एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि कोई भी वकील गुरुग्राम के स्कूल में मारे गए बच्चे के हत्यारोपी का केस नहीं लड़ेंगे। इस संबंध में बार एसोसिएशन की ओर से एक पत्र भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आप सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बार एसोसिएशन सोहना का एक भी सदस्य रायन पब्लिक स्कूल भोंडसी मे मारे गए मासूम बच्चे के हत्यारोपी का केस नहीं लड़ेगा। बार एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए पत्र पर इससे जुड़े वकीलों समेत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के भी दस्तखत हैं। इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन की आलोचना की है।
    Ryan School में मासूम की हत्या पर वकीलों ने लिया बड़ा फैसला

    आठ सिंतबर को हुई थी हत्या

    आठ सिंतबर को हुई थी हत्या

    गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में आठ सितंबर को दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले सात वर्षीय प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्कूल का ही बस कंडक्टर अशोक मुख्य आरोपी है। उसे हत्या के दिन ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने सीबीआई को भी लिखा है।
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