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Pradyuman Murder Case: गुरुग्राम अदालत ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका, अब वीडियो कॉंफ्रेसिंग से होगी सुनवाई

गुरुग्राम। बीते साल 8 सितंबर को हरियाणा स्थित गुरुग्राम के Ryan International School में कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के हत्यारोपी की जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज कर दी। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से की गई जांच के बाद यह सामने आया था कि हरियाणा पुलिस ने जिस बस कंडक्टर अशोक को हत्यारा बताया था वो नहीं बल्कि Ryan School के कक्षा 11वीं का छात्र था। आज गुरुग्राम की सत्र अदालत ने नाबालिग हत्यारोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज होने पर प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील ने अश्वनी कुमार ने भी टिप्पणी की। अश्वनी ने कहा कि अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने बताया कि अब अदालत की सुनवाई बंद कमरे में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी को है।

17 जनवरी तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में

17 जनवरी तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में

इससे पहले हत्या के आरोपी 16 साल के स्टूडेंट को 17 जनवरी तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में फरीदाबाद के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। 3 जनवरी को आरोपी स्टूडेंट को कोर्ट में पेश किया गया लेकिन जज के छुट्टी पर होने के चलते उसे अगले 14 दिन के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आरोपी 11वीं का छात्र है। वो 11 नवंबर से कस्टडी में है।

बालिग की तरह चलेगा मुकदमा

बालिग की तरह चलेगा मुकदमा

21 दिसंबर की सुनवाई में तय हुआ था कि आरोपी स्टूडेंट को बालिग मानकर जुवेनाइल बोर्ड की बजाय सेशन कोर्ट में केस चलेगा। भोंडसी के रायन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला किया है कि आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा।

इस रिपोर्ट के आधार पर हुआ था फैसला

इस रिपोर्ट के आधार पर हुआ था फैसला

हालांकि बोर्ड के इस फैसले में उस रिपोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है जो छात्र से बातचीत कर उसके बारे में पता लगाया गया था। छात्र की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। सामाजिक रिपोर्ट में एक ओर जहां सामने आया है कि छात्र काफी आक्रामक है वहीं मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट में यह बताया गया कि अलग अलग परिस्थितियों में आरोपी कैसा व्यवहार करता है।

ये है पूरा मामला

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि 8 सिंतबर को गुड़गांव के भोंडसी स्थित रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की बेरहमी से हत्या हुई थी। 7 साल के प्रद्युम्न का शव स्कूल के वॉशरूम में मिला था। हरियाणा पुलिस ने मामले में स्कूल की बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। हालांकि मामले में सीबीआई जांच शुरू होते ही हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो गए। आरोपी कंडक्टर को रिहा कर दिया गया और स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया।

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