राजनीतिक दलों को मिलती रहेगी करों में छूट, सरकार बोली- नहीं कर सकते खत्म
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को खारिज कआर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि राजनीतिक दलों को करों में मिलने वाली छूट को समाप्त किया जाए।

सरकार का कहना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधार हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि राजनीतिक दलों की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके।
मंत्रालय ने अव्यवहारिक बताया सुझाव
आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के सुझाव को अव्यवहारिक बताते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि 'राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे का आधार होती हैं और आयकर कानून 1961 के धारा 13 A,80 GGB और 80 GGC के तहत दिए गए प्रावधान ऐसे संस्थाओं को सशक्त करने के लिए हैं।'
बता दें कि 6 राष्ट्रीय दल कांग्रेस,भाजपा,बसपा,एनसीपी,सीपीआई और सीपीआई ( एम) सीआईसी के निर्देश के बाद आरटीआई के दायरे में आए हैं जिसका पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
उनके आरटीआई में लाए जाने की वजह यह है कि उन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी और टैक्स छूट अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की ओर से मिल रहे हैं।












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