महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को PMLA कोर्ट ने नहीं दी राहत, जमानत याचिका खारिज
100 करोड़ रुपए के मनीलांड्रिंग केस (Money Laundering Case) में मुख्य आरोपी व महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, 14 मार्च। 100 करोड़ रुपए के मनीलांड्रिंग केस (Money Laundering Case) में मुख्य आरोपी व महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट (Special PMLA Court) कर रही है। पूर्व गृह मंत्री की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका का ईडी की ओर से विरोध किया गया।
मामले में याचिका का ईडी ने तर्क दिया था कि अनिल देशमुख मामले में मुख्य आरोपी है। ऐसे में उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। जिसके बाद अनिल देशमुख (Anil Deshmukh Bail Plea) की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के आरोपों से घिरे हैं। इससे पहले बीते शुक्रवार यानी 11 मार्च को सीबीआई के अधिकारियों ने आर्थर रोड जेल का दौरा किया था।
भ्रष्टाचार के मामले में उनसे पूछताछ की गई थी। बता दें कि मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुंबई के कुछ रेस्तरां और बार संचालकों से 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह की वसूली करने के लिए अनिल देशमुख को चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को कहा था। मामले में गिरफ्तारी के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख न्यायिक हिरासत में है। ईडी और सीबीआई के अधिकारी मामले की तह तक पहुंचने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचकर उनसे पूछताछ करते हैं।