PM oath ceremony: नो-फ्लाई जोन में तब्दील हुई दिल्ली, नहीं दिखेंगे UAV, एयरक्राफ्ट, हैंग-ग्लाइडर
PM Modi oath ceremony: नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून यानी रविवार को शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी को नो फ्लाई जोन (Delhi no-fly zone) घोषित कर दिया है। सभी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
दिल्ली की इसके साथ सिक्योरिटी को किसी तरह से भेदा ना जा सके, इसके लिए पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जैसे उप-पारंपरिक हवाई उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएम शपथ ग्रहण के दौरान पूरी दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इसके साथ सिक्योरिटी को किसी तरह से भेदा ना जा सके, इसके लिए पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जैसे उप-पारंपरिक हवाई उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएम शपथ ग्रहण के दौरान पूरी दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 9 और 10 जून के लिए को नो-फ्लाई जोन यानी उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इस अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली में दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के सदस्य देशों की गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट अधिक होने के चलते राष्ट्रीय राजधानी 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है।
दिल्ली पुलिस ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा, ''09.06.2024 से पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर आपराधिक, विरोधी गतिविधियों को विफल करने के लिए दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि। भारत के प्रति शत्रु सामाजिक तत्व या आतंकवादी उनका उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।''
राष्ट्रपति द्वारा नरेंद्र मोदी की प्रधान मंत्री के रूप में औपचारिक नियुक्ति की गई है। जिसके बाद पुलि की ओर से जारी एडवाइरी में कहा गया है कि दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान निषेधाज्ञा 9 जून से 10 जून, 2024 तक प्रभावी रहेगी। उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा।
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